छत्तीसगढ़

नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने कबीरधाम पुलिस कि प्रभावी कार्यवाही।

*नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने कबीरधाम पुलिस कि प्रभावी कार्यवाही।*

*15 प्रकरणों में जप्त 997.827 किलोग्राम गाँजा विधिवत किया गया नष्ट, अनुमानित कीमत 5 करोड़ 10 लाख 54 हजार 650 रुपये का मादक पदार्थ गाँजा जलकर हुआ नष्ट।*

*पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगाँव रेंज के निर्देशन में मादक पदार्थों के नष्टीकरण एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी।*

पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगाँव रेंज, राजनांदगाँव श्री अजय कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में रेंज के सभी जिलों में विभिन्न प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थ गाँजा का नियमानुसार नष्टीकरण किया जा रहा है। साथ ही, नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गाँजा, अवैध शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कबीरधाम पुलिस द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2025 से 11 अगस्त 2026 तक की अवधि में विभिन्न प्रकरणों में जप्त किए गए गाँजे का दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को विधिवत नष्टीकरण किया गया। ग्राम किशुनगढ़, तहसील पंडरिया स्थित विपुल फुड्स (विपुल कृषि फार्म) के भट्ठी (Furnace) में जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में 15 प्रकरणों में जप्त कुल 997.827 किलोग्राम गाँजा, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 10 लाख 54 हजार 650 रुपये है, नष्ट किया गया।

उक्त कार्यवाही जिला स्तरीय मादक पदार्थ नष्टीकरण समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री जितेन्द्र कुमार यादव (I.P.S.) तथा समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार और जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय की उपस्थिति में संपन्न हुई।

*इन थानों के प्रकरणों में जप्त गाँजे का किया गया नष्टीकरण*

नष्टीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत थाना बोडला, थाना चिल्फी, थाना कवर्धा, थाना पिपरिया एवं थाना सहसपुर लोहारा के मादक पदार्थ संबंधी प्रकरणों में जप्त गाँजे का नष्टीकरण किया गया।

*प्रकरणों का विवरण*

– थाना बोडला: अपराध क्रमांक 198/2025 एवं 01/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट।
– थाना चिल्फी: अपराध क्रमांक 04/2026, धारा 20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट; अपराध क्रमांक 07/2026, धारा 20(बी)(2)(सी) एनडीपीएस एक्ट; तथा अपराध क्रमांक 14/2026, धारा 20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट।
– थाना कवर्धा: अपराध क्रमांक 24/2026 एवं 148/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट; अपराध क्रमांक 210/2026, धारा 20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट; अपराध क्रमांक 217/2026 एवं 216/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 34(2) आबकारी एक्ट; तथा अपराध क्रमांक 222/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट।
– थाना सहसपुर लोहारा: अपराध क्रमांक 64/2026, धारा 20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट तथा अपराध क्रमांक 218/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट।
– थाना पिपरिया: अपराध क्रमांक 86/2026, धारा 20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट तथा अपराध क्रमांक 176/2026।

*नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध कबीरधाम पुलिस*

कबीरधाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मादक पदार्थों की जप्ती से लेकर उनके नियमानुसार नष्टीकरण तक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य न केवल मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करना है, बल्कि युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है।

कबीरधाम पुलिस नशे के अवैध कारोबार, मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अपील है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देकर इस अभियान में सहयोग करें।

गाँजा नष्टीकरण के दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अजाक/क्राइम श्री प्रशांत देवांगन, ए.एन.टी.एफ. प्रभारी निरीक्षक श्री महेश प्रधान, उप.निरीक्षक श्री उत्तम साहू, डी.सी.बी.शाखा प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक श्री उदल मरकाम, प्रधान आरक्षक शोभाराम चन्द्रवंशी एवं अधिक संख्या में संबंधित थाना चौकी के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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