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CG- शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग: हाईकोर्ट ने प्रधानपाठक के पदांकित शाला में संशोधन को लेकर DEO को निर्देश, ये है पूरा मामला

हाईकोर्ट ने पदोन्नत शिक्षक के प्रमोशन में संशोधन पर विचार करने के आदेश दिये हैं। नव पदोन्नत प्रधान पाठक की याचिका पर ये आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच में हुई।  दरअसल कोरबा जिले के पाली स्थित शासकीय प्राथमिक शाला नुनेरा में पदस्थ सहायक शिक्षक नरेंद्र कुमार चंद्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोरबा DEO ने 29 सितंबर 2024 को सहायक शिक्षक के पद से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया था।नरेंद्र कुमार चंद्रा की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में हुई थी। पदोन्नति उपरांत नरेंद्र कुमार चंद्रा का पदांकन शासकीय प्राथमिक शाला भद्रपारा, संकुल झीनपुरी विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा में हुआ। नरेंद्र नरेंद्र कुमार चंद्रा ने पदांकित शाला में संशोधन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के समक्ष प्रार्थना किया गया, परंतु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके बाद सहायक शिक्षक ने उच्च न्यायालय के समक्ष गोविंद देवांगन अधिवक्ता के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने मांग की, कि उनके पोस्टिंग आर्डर में संशोधन किया जाए।पदोन्नत शिक्षक ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सलवाडेरा, विकासखंड करतला जिला कोरबा में पदस्थापना का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामलों पर पुनर्विचार कर उनके पोस्टिंग के संबंध में पुनः निर्णय लेने के लिए हेतु आदेशित किया है। साथ ही उनकी पोस्टिंग शासकीय प्राइमरी स्कूल, सलवाडेरा में किये जाने पर विचार करने को कहा है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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