बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार करने वाले प्राचार्य और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित प्राचार्य का नाम आईडी खलखों, और अधीक्षिका का नाम यामिनी सिंह है। नीचे देखें पूरी जानकारी…
विकासखण्ड राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आईडी खलखो को बिना अनुमति पेड़ काटवाने तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यहार करने पर आयुक्त सरगुजा द्वारा निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आईडी खलखो द्वारा स्कूल परिसर के 04 बड़े पेड़ों की अवैध रूप से सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति से कटाई एवं शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार खलखो द्वारा विद्यालय परिसर के 04 पेड़ों की कटाई तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई।
खलखो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए आईडी खलखो प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में खलखो का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी…
अधीक्षिका सस्पेंड
वहीँ, विकासखण्ड कुसमी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका यामिनी सिंह को प्रवेश संबंधी विसंगति पाए जाने पर आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका सिंह द्वारा प्रवेश संबंधी विसंगतियां तथा जनपद कार्यालय कुसमी में जाकर अनुशासनहीनता एवं गैर मर्यादित व्यवहार किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।
उक्त कृत्य के लिए यामिनी सिंह (मूल पद व्याख्यता एल.बी.) कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।