छत्तीसगढ़

अवैध शराब का परिवहन करते आरोपी पुलिस की गिरफ्त में*

 

*अवैध शराब का परिवहन करते आरोपी पुलिस की गिरफ्त में*

*पुलिस ने 32 पौवा देशी मदिरा एवं मोटर सायकल सहित किया जब्त*

*जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 82,560 रुपये*

*आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, सट्टा एवं जुए के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेश प्रधान के नेतृत्व में थाना कुण्डा द्वारा एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

दिनांक 25 जून 2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेन्हाभाठा स्थित सार्वजनिक मंच के सामने पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी बृजलाल उर्फ राजू बांधे पिता आशाराम बांधे उम्र 30 वर्ष निवासी खैरझिटी नया थाना कुण्डा जिला कबीरधाम को अवैध शराब परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी के कब्जे से एक हरे रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी 32 पौवा देशी प्लेन मदिरा सीलबंद प्रत्येक शीशी में 180 एमएल कुल 5.760 बल्क लीटर शराब जिसकी अनुमानित कीमत 2,560 रुपये तथा एक पुरानी एसपी होंडा मोटर सायकल क्रमांक सीजी 09 जेएन 4295 जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 रुपये इस प्रकार कुल 82,560 रुपये की सामग्री जप्त की गई।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

जिला कबीरधाम पुलिस आमजनों से अपील करती है कि अवैध शराब, जुआ, सट्टा या अन्य किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम में दें। पुलिस द्वारा इस प्रकार के अपराधों पर सख्ती से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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