छत्तीसगढ़

कबीरधाम कलेक्टर ने दिए कड़ी वैधानिक कार्यवाही के निर्देश

कबीरधाम कलेक्टर ने दिए कड़ी वैधानिक कार्यवाही के निर्देश

धान खरीदी में गंभीर अनियमितता बरतने वाले उर्पाजन केन्द्र के प्रभारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने सहकारिया सोसायटी अधिनियम 1962 नियम के तहत प्रभारियों की संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के दिए निर्देश

भौतिक सत्यापन में उपार्जन केन्द्रों में कुल 64 हजार 409 क्विंटल धान कमी पाया गया, दोषियों के विरूद्ध बर्खास्तगी और सेवा सहकारी समितियों को ब्लैक लिस्टेड की होगी कार्यवाही

कवर्धा, 12 जून 2024। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में अनियमितता बरतने पर जिले के उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों पर वैधानिक कार्यवाही दर्ज कराने के निर्देश दिए है। बतादे कि जिले के 108 धान उपार्जान केन्द्रांं में खरीदी की गई धान के रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था, शत प्रतिशत धान का उठाव और शेष धान का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के लिए खाद्य, सीसीबी नोडल, विपणन, और सहकारी सेवा संस्थाएं के विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम द्वारा पोर्टल में प्रदर्शित आनलाईन धान की उपलब्धता की भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट में धान के भौतिक सत्यापन में धान की कमी पाई जा रही है, जो कि गंभीर अनियमिता की श्रेणी में आता है। भौतिक सत्यापन के दौरान धान की कमी नहीं पाए जाने वाले ऐसे धान उपार्जन केन्द्र समनापुर (बोड़ला) में 3436.49, धान उपार्जन केन्द्र रणजीतपुर में 2836 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र सरईसेत में 2731.5 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र सुकली गोंविद में 2717.6 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र मोहगांव में 2140.41 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र समनापुर में 1956.12 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र राजानवांगांव में 1828.14 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र सुरजपुरा में 1817.58 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र करपीगोड़ान में 1805.5 क्विंटल,, धान उपार्जन केन्द्र बर्घरा में 1638.77 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र बिरोड़ा में 1532.42 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र रक्से में 1518.8 क्विंटल कमी पाए जाने पर समिति प्रबंधन एवं धान खरीदी प्रभारियों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए है। रिपार्ट के आधार पर कुल 95 उपार्जन केन्द्रों में कुल 64409.88 क्विंटल धान कमी पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी के खिलाफ सोसायटी अधिनियम 1962 के तहत उनकी संपत्ति निलामी (कुर्की) कर वसूली की कार्यवाही, निलंबन, बर्खास्तगी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने इन धान खरीदी केन्द्रों को ब्लैक लिस्टेड करने के प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित करने के निर्देश सहकारी सेवा संस्थाए को दिए है।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में खाद्य, सहकारी विपणन, उप पंजीयक सहकारी संस्था एवं ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर धान खरीदी केन्द्र में स्टॉक का भौतिक सत्यापन के संबंध में गहन समीक्षा कर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे धान उपार्जन केन्द्र जहां उठाव के लिए अधिक धान ऑनलाईन दिख रहा है, लेकिन भौतिक रूप से स्थल पर कमी पाई गई उन धान उपार्जन केन्द्रों में सुधार नहीं आने की स्थिति में प्रभारी के विरूद्ध एफआईआर तक की कार्यवाही करने सीसीबी नोडल को निर्देशित किया गया। साथ ही अनियमितता पाए जाने वाले प्रभारियों की संपत्ति की जांच कर नियमानुसार संपत्ति निलामी (कुर्की) कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश उप पंजीयक को दिए।
संयुक्त टीम की रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य, सहकारी विपणन, उप पंजीयक सहकारी संस्था एवं ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक के संयुक्त टीम द्वारा जिले के 108 धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। इसके अलावा अन्य और समितियां है, जहां धान की कमी पाई गई है, ऐसे समितियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्र कोदवागोड़ान के प्रभारी को बर्खास्त कर संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर धान उपार्जन केन्द्र कोदवागोड़ान के प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रभारी को बर्खास्त कर सोसायटी अधिनियम 1962 नियम के तहत उनकी संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के निर्देश दिए है। विगत दिवस संयुक्त टीम द्वारा धान उपार्जन केन्द्र कोदवागोड़ान में भौतिक सत्यापन करने पर 4 हजार 160 क्विंटल धान कम पाई गई थी, जिसकी लागत 90 लाख 81 हजार 829 रूपए आंकी गई थी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button