छत्तीसगढ़

बिना वाहन नंबर ट्रैक्टर चलाने पर झलमला पुलिस की कार्यवाही, 3,000 रुपये का समन शुल्क वसूल।

*बिना वाहन नंबर ट्रैक्टर चलाने पर झलमला पुलिस की कार्यवाही, 3,000 रुपये का समन शुल्क वसूल।*

दिनांक 22.09.2026 को शीतलपानी पुल के पास लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के दौरान एक खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। सूचना पर झलमला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

जांच के दौरान ट्रैक्टर पर वाहन नंबर अंकित नहीं होना पाया गया, जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस पर वाहन चालक एवं स्वामी सुरेश धुर्वे, निवासी रोल, थाना रेंगाखार के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 14/2026, धारा 39, 192(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 3,000 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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