छत्तीसगढ़

बदराडीह तिराहा में तलवार लहराकर राहगीरों को भयभीत करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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*बदराडीह तिराहा में तलवार लहराकर राहगीरों को भयभीत करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

कबीरधाम जिले में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक सिटी कोतवाली श्री लालजी सिन्हा के कुशल नेतृत्व में थाना कवर्धा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर आने-जाने वाले राहगीरों से गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी देने एवं भयभीत करने वाले आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है।

दिनांक 17.08.2026 को थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 321/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आरोपी रामसिंह पिता दीनू मारकंडे, उम्र 33 वर्ष, निवासी महराजपुर, थाना कवर्धा द्वारा बदराडीह तिराहा, महराजपुर में लोहे की तलवार लेकर लहराते हुए आने-जाने वाले राहगीरों से गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी दी जा रही थी तथा आम लोगों को भयभीत किया जा रहा था।

सूचना प्राप्त होने पर थाना कवर्धा पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे की तलवार बरामद कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा एवं थाना टीम की सराहनीय भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर भय उत्पन्न करने, राहगीरों को धमकी देने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस द्वारा सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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