छत्तीसगढ़

सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों के लिए 14 अगस्त तक कर सकते है आवेदन*

*धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तकनीकी सहयोगी एवं संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित*

*सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों के लिए 14 अगस्त तक कर सकते है आवेदन*

कवर्धा, अगस्त 2026। आदिवासी विकास शाखा कबीरधाम द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए योग्य तकनीकी सहयोगियों, सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन एवं स्थानीय संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं 14 अगस्त 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्रता की समीक्षा एवं चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा 17 अगस्त 2026 को किया जाएगा।

चयनित संस्थाएं ग्राम सभाओं की क्षमता विकास, वन भूमि एवं संसाधनों की मैपिंग, जैव विविधता संबंधी कार्यों तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों (CFRMC) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं हैंडहोल्डिंग सहयोग प्रदान करेंगी। इसके साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों में भी सहयोग देंगी। आवेदन करने वाली संस्थाओं का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी, सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। संस्था का वित्तीय ऑडिट पूर्ण होना चाहिए तथा नीति आयोग के दर्पण पोर्टल में पंजीकरण भी अनिवार्य है।

संस्था, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले/विकासखण्ड में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में 03 वर्षों से अलग-अलग ग्राम सभाओं को सहयोग प्रदान करता आ रहा हो, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया के अंतर्गत दावा निर्धारण, पारंपरिक सीमाओं का सीमांकन/मानचित्रण तथा सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन संबंधित कियाकलापों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना शामिल है। तकनीकी सहयोगी / स्थानीय संस्था के चयन हेतु संस्था के नाम पर ग्रामसभा के प्रस्ताव द्वारा लिखित अनुमोदन प्रदान किया गया हो। यदि एक ग्रामसभा में एक से अधिक संस्था द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन में सहयोग हेतु आवेदन किया जाता है तो जमीनी स्तर पर संबंधित ग्रामसभा में संस्थाओं की सामुदायिक वन संसाधन के संबंध में विषय विशेषज्ञता एवं अनुषांगिक कार्य कुशलता के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा ग्राम सभा के लिखित अनुमोदन प्रस्ताव के साथ अपना आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा कबीरधाम में जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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