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दुर्ग में पहली बार ड्रंक एंड ड्राइव केस के सजा, यात्रियों से भरी बस चला रहा था ड्राइवर, कोर्ट ने भेजा जेल

भिलाई। शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस चलाने वाले ड्राइवर को कोर्ट ने तीन दिनों के लिए जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले के लिए यह पहला मौका है जब कोर्ट ने ड्रंक एंड ड्राइव केस में सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने चालक पर 15 हजार रुपए  का जुर्माना भी ठोका है। सड़क हादसे रोकने व यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष वाहन जांच अभियान उक्त बस चालक को रोका गया और जांच में शराब के नशे में बस चलाने की पुष्टि हुई थी।

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विशेष वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विशेष चेकिंग के दौरान गुरुनानक ट्रेवल्स की राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर संचालित यात्री बस को रोककर चालक की जांच की गई। जांच के दौरान चालक जितेन्द्र देवांगन शराब के नशे में बस चलाते हुए पाया गया। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे तथा चालक का यह कृत्य यात्रियों के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था। चालक का ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किए जाने पर शराब का सेवन करना प्रमाणित हुआ।

आरोपी चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 184 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक परिवहन वाहन का चालक यदि शराब के नशे में वाहन चलाकर नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग में पदस्थ उप निरीक्षक भीखम द्वारा विशेष सतर्कता एवं सक्रियता का परिचय देते हुए गुरुनानक ट्रेवल्स की यात्री बस के चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। उनके द्वारा त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलित कर प्रकरण को सफलतापूर्वक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की समन्वित एवं प्रभावी भूमिका उल्लेखनीय रही।

दुर्ग पुलिस सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन चालकों एवं अन्य वाहन चालकों से अपील करती है कि नशे की अवस्था में किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय आपकी एक छोटी सी लापरवाही अनेक निर्दोष लोगों के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क सुरक्षा अभियान में दुर्ग पुलिस का सहयोग करें। नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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