छत्तीसगढ़

15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग, वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश

*30 जुलाई को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा, जीपीडीपी-2026-27 के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश*

*15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग, वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश*

कवर्धा,  जुलाई 2026। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने 30 जुलाई 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया है। यह विशेष ग्राम सभा 16वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए आयोजित की जाएगी। इस संबंध में पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशों के पालन में जिले की सभी जनपद पंचायतों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्राम सभा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे ग्राम सभा निर्णय मॉड्यूल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की कार्यवाही दर्ज करने के लिए विकसित सभासार पोर्टल का उपयोग करते हुए कार्यवाही विवरण तैयार किया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत समयबद्ध रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा के आयोजन के लिए समय-सारिणी तैयार करें तथा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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