*छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक परिषद रायपुर ने जारी किया स्पष्टीकरण, बालक दास चंदेल पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक नहीं*
कवर्धा, जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, रायपुर ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बालक दास चंदेल परिषद में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक नहीं हैं।
परिषद द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को प्रकाशित समाचारों में बालक दास चंदेल को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हुए गिरफ्तारी संबंधी समाचार प्रकाशित किए गए थे। परिषद ने स्पष्ट किया है कि बालक दास चंदेल (35 वर्ष) का नाम छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, रायपुर के राज्य रजिस्टर में दर्ज एवं पंजीकृत नहीं है।छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में केवल वे ही व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसाय कर सकते है जो छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, रायपुर में पंजीकृत हो। परिषद् में केवल उन्ही आयुर्वेद स्नातक चिकित्सकों का पंजीयन किया जाता है जिन्होने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण की उपाधि प्राप्त किया हो। परिषद ने यह भी बताया है कि बालक दास चंदेल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए कबीरधाम पुलिस विभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।





