छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही।

 *कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही।*
 *अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब परिवहन करने वाले आरोपी चढे पुलिस के हत्थे*
 *आरोपियों के कब्जे से 34 पौवा देशी प्लेन शराब को किया गया जप्त*
 *शराब परिवहन में प्रयुक्त टीवीएस कंपनी का मोटर सायकल जप्त*
 *आरोपियों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल*

विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कवर्धा श्री धमेद्र सिंह (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को अवैध शराब पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधी. श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे), अति.पुलिस अधी. श्री अमित पटेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है, कि इसी तारतम्य में थाना पंडरिया पुलिस को दिनांक 07.06.26 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति के एक नीला रंग मोटर सायकल क्रमांक CG09 JP 6370 से अवैध रूप से शराब परिवहन करते ग्राम कोदवागोडान से दामापुर की ओर आ रहा है, उक्त सूचना पाकर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा कर उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर, त्वरित कार्यवाही करते हुए पंडरिया पुलिस द्वरा मुखबीर के बताये स्थान पर घेराबंदी करते हुए आरोपीगण क्रमश: गजानंद कुर्रे एवं छन्नू कुर्रे साकिनान दामापुर थाना पंडरिया जिला कबीरधाम छ0ग0 के द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु 34 पौवा देशी प्लेन शराब, जुमला मात्रा 6.120 बल्क लीटर का परिवहन किया जाना पाया गया, आरोपियों के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही करते हुए मौके पर थाना पण्डरिया पुलिस द्वारा 34 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 3060/-रूपये एवं एक नीला रंग के टीवीएस कंपनी का मोटर सायकल क्रमांक CG09 JP 6370 करीबन 35,000/-रूपये कुल जुमला कीमती 38,060/-रूपये जप्त किया गया, आरोपियों के विरूद्ध *धारा 34(2) आबकारी एक्ट* के तहत थाना पंडरिया में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 सतीश साहू, आरक्षक- आकाश भोई, राजू चंद्रवंशी, कृष्णा मानिकपुरी , का विशेष योगदान रहा।

*कबीरधाम पुलिस की अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही आगे भी अनवरत जारी रहेगी*।

Manoj Mishra

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button