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चिरमिरी-नागपुर रेलवे लाइन परियोजना में भू-स्वामियों को राहत: नई मार्गदर्शिका से प्राथमिक प्रतिकर में 3.35 करोड़ रुपये की वृद्धि

एमसीबी रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामलों में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शासन द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका उपबंध 2025-26 एवं अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्राथमिक प्रतिकर की राशि का पुनः परीक्षण कर उसे संशोधित किया गया है। इस प्रक्रिया में भूमि के बाजार मूल्य के साथ-साथ संरचनाओं, परिसंपत्तियों एवं अन्य वैधानिक मदों को ध्यान में रखते हुए नई गणना की गई है, जो संबंधित सभी हितग्राहियों पर लागू होगी।

नवीन मार्गदर्शिका लागू होने के पश्चात उपतहसील नागपुर, तहसील मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना एवं सरभोका ग्रामों में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पुराने मार्गदर्शिका 2019-20 एवं तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर जहां कुल प्राथमिक प्रतिकर राशि 6 करोड़ 1 लाख 56 हजार 713 रुपये आंकी गई थी, वहीं नवीन मार्गदर्शिका 2025-26 एवं वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार यह राशि बढ़कर 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार 677 रुपये हो गई है। इस प्रकार कुल 3 करोड़ 35 लाख 93 हजार 964 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों एवं भू-स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर गणना अनंतिम है तथा दावा एवं आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन) अनिल कुमार सिदार के आदेशानुसार यह कदम शासन की नवीन नीति एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप उठाया गया है, जिससे रेलवे परियोजना के साथ-साथ प्रभावित नागरिकों के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन द्वारा उक्त जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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