शिक्षा और स्वास्थ

अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों पर बड़ा अपडेट, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की समय सारणी

मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक पोर्टल (जीएफएमएस) पर आवेदकों को नए पंजीयन व पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को अपनी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय-सारणी जारी की है। अतिथि शिक्षकों के संबंध में सामान्य निर्देश भी दिए गए है। जो दिव्यांग आवेदक मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 व आगे उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र में दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य किया गया है।अतिथि शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पर नियत समय अवधि पर कार्यवाही करेंगे। अतिथि शिक्षक आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज 23 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 23 मई तक ही आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की गलती होने पर ई-केवाईसी अनलॉक कर अपडेट कर सकेंगे।

मोबाइल नम्बर बदलने का बीईओ और डीईओ के माध्यम से 23 मई को

आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी कर संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन का कार्य 24 मई को किया जाएगा। पूर्व में पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नम्बर बदलने का बीईओ और डीईओ के माध्यम से 23 मई को ही किया जाएगा।

अतिथि शिक्षक आवेदक मप्र के किसी भी जिले के संकुल में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेंगे। आवेदकों को सत्र 2025-26 के लिए नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन के लिये अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तत्काल सत्यापन के निर्देश

सभी डीईओ को कहा गया है कि जिले के अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नियत समय पर करें। संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों की मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तत्काल सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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