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Breaking News : दुर्ग में पहली बार सफेमा कार्ट मुंबई ने संपत्ति जब्त करने दिया आदेश, नशे के कारोबार से बनाई संपत्ति होगी जब्त

भिलाई। दुर्ग जिले में पहली बार सफेमा कोर्ट ने नशे के कारोबारी की संपत्ति सीज करने का आदेश दिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी सहित अन्य मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री के मामले में तितुरडीह निवासी सुमन बारले (पाण्डेय) व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री से कमाई गई रकम से बनाई संपंति का विवरण सफेमा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। सफेमा कोर्ट मुंबई के आदेश पर अब इनकी संपत्ति जब्त होगी। 40 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है।

दरअसल 23 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर तितुरडीह दुर्ग निवासी सुमन बारले (पाण्डेय) को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने अपने किराए के घर पर गांजा रख इसकी बिक्री कर रही थी। पुलिस ने रेड किया तो वहां सुमन बारले(पाण्डेय) तथा उसके पति शैलेन्द्र पाण्डेय एवं छोटी बहन अपचारी बालिका मिली। सुमन बारले के किराये की अधिपत्य मकान की तलाशी ली गई जहा पर 8 पैकेट मे सेलोटेप से लिपटा मादक पदार्थ गांजा एवं बिक्री की रकम 68200 रुपए मिलऐ। मादक पदार्थ गांजा को तौलने पर कुल 16.782 किलो ग्राम होना पाया गया ।

आरोपी सुमन बारले ने पुलिस को बताया कि इसके परिवार के सदस्य पिता संतोष बारले , बहन दीपाली बारले , दादी रामबाई बारले एवं भाई अपचारी बालक उक्त मादक पदार्थ गांजा एवं शराब का बिक्री कई वर्षो से करते आ रहे हैं। जिससे अर्जित लाभ से इनके द्वारा मोटर सायकल बुलेट, मोटर सायकल एक्टीवा, सोने चांदी के गहने व तितुरडीह मे नजुल सीट की भूमि खरीदी है। उक्त भूमि पर इनके द्वारा मकान निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जो पूर्ण होने को आ गया है। आरोपी सुमन बारले , शैलेन्द्र पाण्डेय , दीपाली बारले , रामबाई बारले , संतोष बारले एवं अपचारी बालक एवं बालिका के विरूद्ध अपराध क्रमांक 660/2024 धारा 20(ख),27(क) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण मे बिक्री रकम एवं मोटर सायकल बुलेट , मोटर सायकल एक्टीवा , सोने चांदी के जेवर एवं भूमि व मकान अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदना पाये जाने से धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर प्रतिवेदन 21 जनवरी 2025 को सफेमा एक्ट यानी तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) एक्ट अधिनियम, 1976 के तहत सीज करने का केस प्रस्तुत किया। सफेमा कोर्ट से आरोपीयो को उक्त संपत्ति खरीदने के संबंध मे नोटिस जारी कर जवाब चाहा लेकिन आरोपीयो द्वारा संपत्ति के संबंध मे जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वारा प्रकरण मे जप्त उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त नगदी रकम 68,200 रुपरु, अवैध कार्य से अर्जित संपत्ति तितुरडीह में नजुल भूमि तथा उनके निर्माणाधीन मकान कीमती करीब 30 लाख रुपए, बैंक में जमा राशि 6,55,252 रुपए, बुलेट मोटर सायकल कीमती 1,00,000 रुपए, एक्टिवा वाहन कीमती करीब 50,000 रुपए कुल लगभग 40 लाख रुपए को फ्रीजिंग करने का आदेश दिया गया है। उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक पारस सिह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र देशमुख, राजेश पाण्डेय एवं थाना मोहन नगर स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।

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