छत्तीसगढ़

आचार संहिता के तहत मुद्रण सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

आचार संहिता के तहत मुद्रण सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

कवर्धा,  फरवरी 2025। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिले के सभी नगरीय निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के दौरान विशेष निर्देश दिए हैं। आचार संहिता के तहत यदि किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के उद्देश्य से इश्तहार (प्लेकार्ड), निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड, पोस्टर या अन्य मुद्रण सामग्री का प्रकाशन किया जाता है, तो इसे लेकर एक अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किया गया है।निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता और मुद्रित सामग्री की मात्रा अंकित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, की गई मुद्रण सामग्री की पूरी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने जिले के सभी मुद्रक और प्रकाशकों को इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इस आदेश का पालन सभी संबंधित दलों और अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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