छत्तीसगढ़

CG शराब नीति को आयोग की हरी झंडी: आबकारी नीति लागू करने को लेकर सरकार ने मांगी थी अनुमति

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में आज से नई आबकारी नीति (2024-25) लागू हो गई है। आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकरी नीति को लागू करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि नई आबकरी नीति में राज्‍य में एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्‍ताव नहीं है, लेकिन इसके लागू होने से राज्‍य में शराब कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।अफसरों ने बताया कि राज्‍य में नई सरकार के गठन के बाद प्रचलित आबकारी नीति को राजस्व के दृष्टिकोण से प्रभावी बनाने के उदेश्य से व्यापक विचार-विमर्श बाद वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति की रूप-रेखा तैयार की गई। 24. जनवरी को हुई बैठक में कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन बाद नियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार किये गये, जिन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये गये। इसके बाद विभिन्न निर्देश/निविदाएं/ रेट ऑफर एवं अधिसूचनाएं आदि जारी किये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समस्त व्यवस्थाओं को एक अप्रैल से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व के लिए आबकारी विभाग से 11 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आबकारी विभाग ने बताया कि राजस्‍व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देशी तथा विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए निविदाओं को खोला जाकर कार्यादेश जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है

क्‍या है नई शराब नीति

छत्‍तीसगढ़ में नई आबकारी नीति 2024-25 आज से लागू हो गई है। राज्‍य की नई नीति में प्रदेश में मौजूदा शराब दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया है। यानी नए वित्‍तीय वर्ष में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। वहीं, देशी और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का भी प्रस्‍ताव है। राज्‍य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शराब पर लिए जा रहे विभिन्‍न तरह के अतिरिक्‍त टैक्‍स को खत्‍म करके नए टैक्‍स लगाने का फैसला किया है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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