जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में अंधे कत्ल के एक मामले को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। रविवार को मनोरा चौकी क्षेत्र के सिलफरा डेम में अज्ञात युवक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जल्द ही पुलिस को सफलता मिली और इस मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला मनोरा चौकी क्षेत्र का है।
पुलिस ने बताया कि कोटवार प्रेम प्रकाश राम ने 15 दिसंबर को सूचना देते हुए बताया कि ग्राम काटाबेल सिलफरी डेम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसमे से बदबू आ रही है। सूचना पर मनोरा पुलिस द्वारा घटना स्थल में जाकर डेम से पानी निकलवाकर कर शव का बारीकी से निरीक्षण किया। शव के गले व कमर में गमछा नुमा रस्सी से शव को बांधकर पानी में डुबोया गया था। जिस पर मनोरा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पीएम कराने पश्चात प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने पर आस पास के ग्रामों से जानकारी ली गई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम चूडरु उर्फ अनमोल पिता चैतराम (21) निवासी तिलटांगर चौकी मनोरा है।
शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने मुखबिरी का जाल फैलाया गया। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली की मृतक के शव के गले में जो गमछा मिला है वह कलिंदर (27) निवासी तिल टांगर द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। गमछे को लेकर जांच में पता चला की मृतक कुछ दिन पहले ग्राम तिलटांगर चौकी मनोरा के कलिंदर, महेंद्र व धरमू के साथ घूमता देख गया। इसके बाद मनोरा पुलिस तीनों को हिरासत में ले कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों टूट गए और हत्या की बात स्वीकार की।
आरोपियों ने बताया चूडरु उर्फ अनमोल कुछ दिन पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसके साथ 2 दिसंबर को मुर्गा खाने के लिए मनोरा जा रहे थे। रास्ते में सभी ने साथ बैठकर शराब भी पी। इस दौरान किसी पुरानी बात को लेकर आरोपियों व मृतक में विवाद हो गया। कलिंदर व महिंदर तथा धरमू द्वारा गमछा से चूडरू की गला घोंट कर व सराई लकड़ी के डंडे से मारकर हत्या कर दी। उसी रात को तीनों आरोपी मिलकर शव के गला व कमर में गमछा से पत्थर बांधकर ग्राम कटाबेल सिलफिरी डेम में फेंक दिया। आरोपियों के बयान के बाद पुलिस ने कलिंदर उम्र 24 वर्ष, महिंदर उम्र 23 वर्ष, धरमू उम्र 24 वर्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1),238 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा की अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मुखबिर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर चंद्र शेखर परमा, सहायक उप निरीक्षक जय सिंह मिर्रे, आरक्षक प्रदीप किंडो, भीखराम भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रकरण सुलझाने में शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा।
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