छत्तीसगढ़

नाबालिक को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिवकुमार डहरिया पिता लखन डेहरिया उम्र 20 वर्ष साकिन अमलडीहा खन्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ को मामले में किया गिरफ्तार

 

# अपराध क्रमांक 54/23 धारा 363 की अपहृत बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा गांधीनगर ईसीएल हैदराबाद से दस्तयाब किया

#नाबालिक को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिवकुमार डहरिया पिता लखन डेहरिया उम्र 20 वर्ष साकिन अमलडीहा खन्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ को मामले में किया गिरफ्तार।

मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है की नाबालिक के मां ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 15.07.2023 को 06/30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 54/23 धारा 363 की रिपोर्ट दर्ज कराई की इसकी नाबालिग पुत्री कही चले जाना/अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई कि उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को गांधीनगर ईसीएल हैदराबाद से संदेही के साथ बरामद कर दस्तयाब किया गया । दौरान विवेचना के नाबालिक का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया कि नाबालिक पीड़िता ने बताया कि शिव कुमार डहरिया निवासी अमलडीहा दिनांक धटना के शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर हैदराबाद ले जाकर शारीरिक संबद्ध बनाया है जिस पर से मामले में आरोपी सदर के विरुद्ध धारा 366, 376(2)( N) 376(3) भादवि एवम धारा 06 पास्को एक्ट का इजाफा किया गया है बाद नाबालिक को उनके पिता के सुपुर्द किया गया। आरोपी शिवकुमार डहरिया पिता लखन डहरिया उम्र 20 वर्ष निवासी अमलडीहा के पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी को न्याययिक रिमांड पर माननीय न्यायलय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक व्यासनरायण चुरेंद्र, प्र.आर. मनोज तिवारी , आर. राजेश खुसरो, महिला आरक्षक बिमला ध्रुवे और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा

Manoj Mishra

Editor in Chief

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