। यूं तो शिक्षा विभाग के अधिकांश फैसलों की आलोचना ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी आदेश होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया किया है। ये आदेश दिव्यांग शिक्षक मोहन लाल तांडेय के लिए विभाग ने दिया है। दिव्यांग शिक्षक मोहन लाल तांडेय को विभाग आजीवन बिना कोई कार्य किये ही पूरा वेतन देगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है।
दरअसल शिक्षक एलबी मोहनलाल तांडेय 70 फीसदी विकलांग है। फिलहाल उनकी पोस्टिंग शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मुनगासेर, विकासखंड बागबहरा, जिला महासुमंद में है। 70 फीसदी विकलांग होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने अपना आवेदन और मेडिकल सर्टिफिकेट विभाग को देकर कार्य निर्वहन से मुक्त करने का अनुरोध किया था।
शिक्षक के आवेदन पर विभाग में जिला मेडिकल बोर्ड से शिक्षक की जांच करायी, जिसमें शिक्षक 70 फीसदी विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड ने जारी किया। उसी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक मोहन लाल तांडेय को बिना शासकीय कार्य का निर्वाहन किये ही वेतन देने का निर्देश जारी किया है। हालांकि शिक्षक को हर महीने की 25 तारीख को अपने जीवित रहने की सूचना विभाग को देनी होगी।