छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 05 मई तक कर सकते हैं आवेदन

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 05 मई तक कर सकते हैं आवेदन*

कवर्धा, मई 2026। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की पात्र कन्याओं एवं उनके परिवारों से शासन की कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए 05 मई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। सामूहिक विवाह का आयोजन 08 मई 2026 को पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सामाजिक रूप से मान्य विवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक परिवार अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र कन्या को प्रोत्साहन स्वरूप 35 हजार रूपए की राशि चेक अथवा आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त वर-वधू के परिधान, आभूषण तथा विवाह आयोजन की आवश्यक व्यवस्थाओं का संपूर्ण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महिला बाल विकास विभाग के जिला/ परियोजना कार्यालयों से संपर्क कर सकते है।

*पात्रता*

आवेदक कबीरधाम जिले की मूल निवासी हो, बीपीएल अथवा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हो/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित परिवार, कन्या की आयु विवाह तिथि तक 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।

*आवश्यक दस्तावेज*

कन्या एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक घोषणा पत्र, कन्या एवं वर की जन्मतिथि प्रमाणित करने संबंधी दस्तावेज अनिवार्य है।

*आवेदन प्रक्रिया*

पात्र अभिभावक/आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों बोड़ला, तरेगांव जंगल, चिल्फी, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, दशरंगपुर, पंडरिया, कुंडा एवं कुकदुर में कार्यालयीन समय पर 05 मई 2026 तक जमा कर सकते हैं।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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