रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिलासपुर के घरघोड़ा नगर पंचायत में सीसी रोड़ निर्माण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया है। पंचायत के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण कार्य गुणविहीन होने और कार्य में लापरवाही बरतने पर पांच अफसरों को निलंबित कर दिया गया। घरघोड़ा नगर पंचायत के सीएमओ सहित तीन इंजीनियर व एक लेखापाल को निलंबित करने का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उक्त सभी पांचों अफसरों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दरअसल नगर पंचायत घरघोड़ा के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड़ निर्माण कार्य किया जाना था। इन कार्यों में संबंधित विभाग द्वारा भारी लापरवाही बरती गई। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा जांच समिति गठित की गई। जांच प्रतिवेदन में नगर पंचायत घरघोड़ा में अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया। यही नहीं विभिन्न वार्डों में कराये गये सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं कराया गया। इसके साथ ही कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं हुआ और गुणवत्ताहीन सीसी रोड़ निर्माण कार्य का भुगतान भी कर दिया गया।
इस पूरे में मामले में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता, तत्कालिक उप अभियंता घरघोड़ा निखिल जोशी, प्रदीप पटेल, अजय प्रधान व लेखापाल जयानंद साहू को जिम्मेदार पाया गया। जांच प्रतिवेदन के बाद इन्हें दोषी पाया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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