भरतपुर. Liquor shop closed: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वर्ष 2023-24 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका 16 की उप कण्डिका 16.1 के अनुसार दिनांक 25.03.2024 दिन सोमवार को “होली पर्व” के अवसर पर “शुष्क दिवस” रहेगा।इस दिन जिले की समस्त देशी,विदेशी, कम्पोजिट मंदिरा की फुटकर दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर ने 25 मार्च को घोषित शुष्क दिवस का पूर्णतः पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है।

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