रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों की लापरवाही पर अब लगाम लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे कर्मचारी जो बिना सूचना के महीनों गायब रहते हैं उन्हें सीधा निलंबित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जो बिना बताए महीनों की छुट्टी ले लेते हैं उन्हें पहले नोटिस दिया जाए और उचित कारण न होने पर उन्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यह आदेश एक माह से ज्यादा छुट्टी लेने वालों पर लागू होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गये आदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते और अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस सूचना-पत्र भेजा जाए। सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि उन्होंने क्यों बिना बताए छुट्टी ली है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए ?
विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है के लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम छह माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है।
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