बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में पहली बार दो लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने एक एक साल की सजा के सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटन लगभग एक वर्ष पुरानी है जिसमें वाहन मालिक व चालक को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में रेत चोरी के केस में पहली बार सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार के यह पूरा मामला 16 अक्टूबर 2025 का है। प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर बिना वैध अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के परिवहन किया जा रहा था। खनिज निरीक्षक राजू यादव ने कार्रवाई करते हुए रेत भरे वाहन की जब्ती बनाई थी। इस मामले में वाहन मालिक जलेश्वर कश्यप व चालक अमर कुमार केंवट के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 बिलासपुर छत्तीसगढ़ सिराजुद्दीन कुरैशी ने जलेश्वर कश्यप एवं अमर कुमार केंवट को धारा 303 (2) सपठित 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 01 वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा ना करने पर, 15 दिन कठोर कारावास की सजा भुगताने का निर्देश दिया है।
The post छत्तीसगढ़ में रेत चोरी के मामले में वाहन मालिक व चालक को एक-एक साल की सजा, स्पेशल कोर्ट का फैसला appeared first on ShreeKanchanpath.


