छत्तीसगढ़

टोनही होने के संदेह में मां के साथ की थी बेरहमी से मारपीट, गंभीर चोटों के चलते हुई मौत।

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*अपनी ही मां की हत्या करने वाला आरोपी पुत्र गिरफ्तार।*

*टोनही होने के संदेह में मां के साथ की थी बेरहमी से मारपीट, गंभीर चोटों के चलते हुई मौत।*

*थाना झलमला पुलिस के द्वारा महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*

कबीरधाम जिले के थाना झलमला क्षेत्रांतर्गत टोनही होने के संदेह में अपनी ही मां के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को झलमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री जितेन्द्र कुमार यादव (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी झलमला निरीक्षक श्री आशिष कंसारी के नेतृत्व में झलमला पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 11.09.2026 को ग्राम मुड़वाही निवासी सूचनाकर्ता सबर सिंह मेरावी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती बतसिया बाई मेरावी, उम्र 50 वर्ष, की मृत्यु के संबंध में थाना झलमला में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया गया। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव पंचनामा कार्यवाही की गई।

शव निरीक्षण के दौरान मृतिका के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट के निशान पाए गए, जिसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु पी.एच.सी. रेंगाखार भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान गवाहों के कथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर गंभीर तथ्य सामने आए।

जांच के दौरान गवाहों ने बताया कि दिनांक 09.09.2026 की रात्रि करीब 10 बजे मृतिका का पुत्र तुलसी राम मेरावी अपनी मां पर टोनही होने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट कर रहा था। आरोपी द्वारा लात-घूंसों एवं लकड़ी के डंडे से मृतिका के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी।

पोस्टमार्टम के पश्चात प्राप्त शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की छाती पर गंभीर चोटों के कारण मृत्यु होने का जिक्र किया गया था।

मर्ग जांच एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तुलसी राम मेरावी द्वारा अपनी मां को टोनही होने के संदेह में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करना पाए जाने पर थाना झलमला में अपराध क्रमांक 15/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी तुलसी राम मेरावी पिता सबर सिंह मेरावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मुड़वाही, थाना झलमला, जिला कबीरधाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने घटना के संबंध में जानकारी दी तथा उसके मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा (चिरान) उसके घर से गवाहों के समक्ष बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।

प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए आज दिनांक-12.09.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गण के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी झलमला निरीक्षक श्री आशीष कंसारी के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्रधान आरक्षक पौराणिक लहरे, आर. राजेंद्र मरकाम, राजेश्वर नाग की सराहनीय भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि अंधविश्वास अथवा टोनही होने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है। ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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