छत्तीसगढ़

वाहन मालिकों को पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में अंतिम सूचना जारी*

*वाहन मालिकों को पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में अंतिम सूचना जारी*

कवर्धा,  अगस्त 2026। जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न वाहनों के स्वामित्व अंतरण एवं नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों को पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसायकल वाहन क्रमांक सीजी 09 जेए 1835 के वाहन स्वामी श्री बुधराम मेरावी, पिता युगल किशोर यादव, वर्तमान पता केयर ऑफ दिनेश ज्ञानचंदानी, हाऊस नंबर 58, सहदेव नगर, वार्ड नंबर 22, राजनांदगांव तथा स्थायी पता वार्ड नंबर 11, ग्राम मालिया, पोस्ट दमोह, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) को सूचित किया गया है कि उक्त वाहन के स्वामित्व अंतरण के लिए क्रेता श्री युगल किशोर यादव, पिता श्रीराम प्रसाद यादव द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पूर्व में वाहन स्वामी को उपस्थित होकर अपना अभिमत देने हेतु सूचना दी गई थी, किंतु वे उपस्थित नहीं हुए।
इसी प्रकार मोटरसायकल वाहन क्रमांक सीजी 09 जेएम 7451 के वाहन स्वामी श्री दीनू कुमार पात्रे, पिता सालिक राम पात्रे, निवासी सड़क पारा, ग्राम तेंदुआडीह, मकान नंबर 22, पोस्ट किशुनगढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम को सूचित किया गया है कि उक्त वाहन के स्वामित्व अंतरण हेतु क्रेता श्री जगदीश ठाकुर, पिता श्री कोलू ठाकुर, निवासी वार्ड नंबर 05, ग्राम रेंगाकठेरा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाहन स्वामी को उपस्थित होकर अपना अभिमत देने हेतु सूचित किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त मोटरसायकल वाहन क्रमांक सीजी 09 जेआर 9983 के वाहन स्वामी श्री राम भरोसे वर्मा, पिता श्री हंसू वर्मा, निवासी मकान नंबर 40, ग्राम सिंगारपुर, पोस्ट रणजीतपुर, तहसील लोहारा, जिला कबीरधाम को सूचित किया गया है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस लिमिटेड, कवर्धा द्वारा उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेने के उपरांत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अंतर्गत नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र (एफ.आर.सी.) के लिए आवेदन पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में वाहन स्वामी को उपस्थित होकर अपना अभिमत देने हेतु सूचना दी गई थी, किंतु वे अनुपस्थित रहे तथा दिए गए पते पर डाक भी प्रेषित नहीं हो सकी।
इसी प्रकार मोटरसायकल वाहन क्रमांक सीजी 09 जेआर 9131 के वाहन स्वामी श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू, पिता श्री राजाराम साहू, निवासी मकान नंबर 54, वार्ड नंबर 03, ग्राम महली, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम को सूचित किया गया है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस लिमिटेड, कवर्धा द्वारा उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेने के उपरांत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अंतर्गत नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र (एफ.आर.सी.) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाहन स्वामी को अपना अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने की सूचना दी गई थी, किंतु वे अनुपस्थित रहे तथा दिए गए पते पर डाक भी प्रेषित नहीं हो सकी।
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संबंधित सभी वाहन स्वामियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, कबीरधाम के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्रकरण में अपना अभिमत प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी अनुपस्थिति को सहमति मानते हुए पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अपना निर्णय पारित किया जाएगा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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