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*कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही*
*थाना पंडरिया क्षेत्र में अवैध महुआ शराब पर कार्यवाही*
*03 प्रकरणों में आरोपियो के कब्जे से कुल 19 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1900 रु जप्त*
*आरोपियों द्वारा शराब परिवहन में प्रयुक्त 02 मोटर सायकल कीमती 75,000 रु जप्त*
*आरोपियो को आबकारी एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल*
विवरण-
कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया पुलिस टीम के द्वारा अवैध महुआ शराब के परिवहन तथा बिक्री में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।
इस क्रम में थाना पंडरिया के
*(01) अपराध क्रमांक 88/26*
*धारा 34(1) आबकारी एक्ट*
के प्रकरण में दिनांक 17.04.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पाढ़ी तिराहा में एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है, सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पंडरिया पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी रोहित मरावी के कब्जे से 4 लीटर महुआ शराब (कीमती करीब 400 रुपए) तथा शराब बिक्री की रकम 100 रूपये जप्त किया गया । आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई।
*गिरफ़्तार आरोपी-*
01- रोहित मरावी पिता स्व. श्री धरम मरावी, उम्र 45 साल, पता ग्राम पंडरीपथरा (पाढ़ी), थाना पंडरिया
*जप्त संपत्ति-*
01- 4000 एम.एल. कच्ची महुआ शराब कीमती 400 रूपये तथा शराब बिक्री की रकम नगदी 100 रु
*जुमला जप्त संपत्ति कीमती 500 रूपये।*
*(02) अपराध क्रमांक 89/26*
*धारा 34(2) आबकारी एक्ट*
के प्रकरण में दिनांक 17.04.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर सायकल में अवैध रूप से हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब रखकर पंडरिपथरा की ओर से पंडरिया की ओर परिवहन कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पंडरिया पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी रघुराज श्याम, साकिन पाढी, थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो कि आरोपी द्वारा हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कुल 08 लीटर (कीमत लगभग 800 रुपये) को हीरो सीडी डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG09JM-7717 से परिवहन करते पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई।
*गिरफ़्तार आरोपी-*
01- रघुराज श्याम पिता श्री जनक राम श्याम, उम्र 40 साल पता ग्राम पाढ़ी, थाना पंडरिया
*जप्त संपत्ति-*
01- 8000 एम.एल. कच्ची महुआ शराब किमती 800 रूपये।
02- परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटर सायकल किमती 40,000 रूपये।
*जुमला जप्त संपत्ति कीमती 40,800 रूपये।*
*03) अपराध क्रमांक 90/26*
*धारा 34(2) आबकारी एक्ट*
के प्रकरण में दिनांक 17.04.26 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी मोटर सायकल में कच्ची महुआ शराब रख कर पाढी की ओर से पंडरिया की ओर परिवहन कर रहा है, उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पंडरिया पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी लक्ष्मण साहू निवासी वार्ड नं.17 कुशालबंद पारा, पंडरिया को पकडा गया, जो कि आरोपी द्वारा हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कुल 07 लीटर (कीमत लगभग 700 रुपये) को हीरो सीडी डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG09JQ-8209 से परिवहन करते पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई।
*गिरफ़्तार आरोपी-*
01- लक्ष्मण साहू पिता लालजी साहू, उम्र 24 साल, साकिन वार्ड नं.17 कुशालबंद पारा, पंडरिया
*जप्त संपत्ति-*
01- 7000 एम.एल. कच्ची महुआ शराब कीमती 700 रूपये।
02- परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती 35,000 रूपये।
*जुमला जप्त संपत्ति कीमती 35,700 रूपये।*
आबकारी अधिनियम धारा 34(2) के तहत कार्यवाही किए गए प्रकरणों में आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पंडरिया निरीक्षक अजय सिन्हा के नेतृत्व में प्रआर 79 लक्ष्मीनारायण मोहले, प्रआर 85 राजकुमार कुशवाहा, प्रआर 336 श्रवण चंद्रवंशी, आरक्षक अभिषेक शर्मा, राजू चंद्रवंशी, हरनारायण चेलकर, हुकुम माथुर, कृष्णा मानिकपुरी का विशेष योगदान रहा है।
*कबीरधाम पुलिस की अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही आगे भी अनवरत जारी रहेगी*।





