छत्तीसगढ़

गौ तस्करी करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश

 

गौ तस्करी करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश

कबीरधाम पुलिस द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

घटना दिनांक 11.04.2026 की रात्रि की है, जब लोहारा की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 50 ZF 6923 में चार नग मवेशियों को लोड कर अवैध रूप से मध्य प्रदेश की ओर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। इस दौरान गौ सेवकों द्वारा पीछा किए जाने पर वाहन चालक ग्राम सूपखार थाना रेंगाखार के पास वाहन एवं मवेशियों को छोड़कर फरार हो गया।

सूचना प्राप्त होने पर कबीरधाम पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन एवं मवेशियों को अपने कब्जे में लिया गया। मौके से दो नग भैंसी, एक नग भैंस एवं एक नग बछड़ा, कुल अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए तथा बोलेरो पिकअप वाहन कीमत लगभग 4,00,000 रुपए, कुल जुमला 5,50,000 रुपए का माल जप्त किया गया।

विवेचना के दौरान परिवहन अधिकारी बालाघाट (मध्य प्रदेश) से प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन स्वामी से पूछताछ की गई, जिससे आरोपी का नाम शंकर सेंद्रे पिता स्व. खुशीराम सेंद्रे, उम्र 31 वर्ष, निवासी मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) होना ज्ञात हुआ।

दिनांक 16.04.2026 को पुलिस टीम द्वारा मोहगांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया, जिसके पश्चात उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 17.04.2026 को आरोपी को माननीय न्यायालय कवर्धा में रिमांड पर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के दिशा-निर्देशन में थाना रेंगाखार प्रभारी बी.आर. बिसेन एवं टीम द्वारा की गई।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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