रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वालों को 30 दिन की राहत देते हुए प्रापर्टी टैक्स बढ़ाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान 30 अप्रैल 2026 तक कर सकेंगे।

बता दें निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते इसे 30 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके बाद भुगतान करने पर 18% सरचार्ज देना होगा।
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