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ऑनलाइन हथियार की डिलवरी में फंसे मिशो के मैनेजर व डिलवरी बॉय, पुलिस ने भेजा जेल

भिलाई। ई-कामर्स साइट मिशो के प्लेटफार्म से धारदार हथियार का ऑर्डर कर उससे हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने ई-कामर्स साइड मिशो के स्थानीय मैनेजर व डिलवरी करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(क), 27(3) एवं धारा 5, 7 के उल्लघंन का मामला बनाया गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को सुमन मारकण्डे निवासी बोरसी थाना पद्मनाभपुर ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने  जिला दुर्ग द्वारा थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 15 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 9:45 बजे आरोपी प्रकाश यादव द्वारा पूर्व रंजिश के चलते उनके पति शिवनंदन मारकण्डे पर हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 115/2026 धारा 109 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण की आगे की विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन एवं प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित धारदार हथियार ऑनलाइन माध्यम से मिशो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 14.09.2025 को ऑर्डर कर डिलीवर किया गया था।

मामले में मिशो कंपनी के एरिया मैनेजर लोकोप्रियो बानिक तथा डिलीवरी से संबंधित विवेक वर्मा (विके लॉजिस्टिक) को धारा 94 एवं 179 BNSS के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ की गई। परंतु उनके द्वारा प्रतिबंधित हथियार की आपूर्ति संबंधी कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में यह पाया गया कि संबंधित ई-कॉमर्स माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की आपूर्ति आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(क), 27(3) तथा धारा 5 एवं 7 का उल्लंघन है। उक्त आधार पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना पद्मनाभपुर पुलिस की टीम द्वारा विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ। दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि ऑनलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या अवैध वस्तु की खरीद-फरोख्त न करें। ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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