सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 फरवरी, 2026 से 06 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
सेकेंडरी सबूत पेश करने की शर्तें साबित न होने तक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फोटोकॉपी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई बिक्री यह देखते हुए रद्द की कि किसी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी, जो सेकेंडरी सबूत है, तब तक सबूत नहीं है जब तक कि वह एविडेंस एक्ट की धारा 65 में बताई गई शर्तों के तहत न आती हो। एविडेंस एक्ट की धारा 65 सेकेंडरी सबूत (कॉपी, मौखिक बयान) पेश करने की अनुमति देती है, जब मूल दस्तावेज़ धारा 64 के तहत पेश नहीं किया जा सकता। यह तब लागू होता है, जब मूल दस्तावेज़/सबूत खो गया हो, नष्ट हो गया हो, विरोधी पक्ष के कब्ज़े में हो, या एक सार्वजनिक दस्तावेज़ हो।
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल कोर्ट धारा 8(7) के तहत संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकती।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जैसे ही धारा 8(3) के आदेश को धारा 26 के तहत चुनौती दी जाती है, धारा 8(7) की कार्यवाही पर एक निहित रोक लग जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी) को कहा कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने का अधिकार न दिया गया हो।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को सही ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य मंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी के पक्ष में विवादित भूमि का हस्तांतरण अस्वीकार्य था, खासकर तब जब भूमि पहले ही राज्य सरकार के पास हस्तांतरित हो चुकी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सहकारी हाउसिंग सोसायटी किसी मामले पर निर्णय लेने से इनकार करती है या उसे लंबे समय तक लंबित रखती है, तो ऐसे में वैधानिक प्राधिकरण सोसायटी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी मुंबई स्थित मालबोरो हाउस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड से जुड़े एक मामले में की। यह मामला उन फ्लैट मालिकों से संबंधित था, जो कई वर्षों से अपने-अपने फ्लैटों में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सोसायटी की सदस्यता नहीं दी जा रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि BNSS, 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना—उन अपराधों में जिनमें अधिकतम सज़ा सात वर्ष तक है—अनिवार्य है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि धारा 35(6) के तहत गिरफ़्तारी नोटिस जारी होने के बाद केवल उन्हीं नए तथ्यों/सामग्रियों के आधार पर की जा सकती है, जो नोटिस जारी करते समय पुलिस अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थीं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 35(6) के अंतर्गत गिरफ़्तारी करते समय पुलिस अधिकारी उन परिस्थितियों या कारकों पर भरोसा नहीं कर सकता, जो धारा 35(3) का नोटिस जारी करते समय मौजूद थे। यानी, बाद की गिरफ़्तारी के लिए ताज़ा सामग्री/कारक आवश्यक होंगे। कोर्ट ने यह भी चेताया कि धारा 35(6) के तहत गिरफ़्तारी की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सीमित और अपवादस्वरूप होना चाहिए।
किसी महिला खासकर नाबालिग को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील फैसले में कहा कि किसी भी महिला को और विशेष रूप से किसी नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़की की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को मेडिकल रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की।
पश्चिम बंगाल सर्विसेज (वेतन और भत्ते में संशोधन) नियम, 2009 के तहत महंगाई भत्ते के भुगतान पर निर्देशों को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की चुनौती पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकार के तौर पर साल में दो बार डीए के भुगतान का हक नहीं है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा – “इसका कारण यह है कि RoPA नियमों में, जिनका हमने ऊपर ज़िक्र किया, कहीं भी यह नहीं कहा गया कि डीए का भुगतान साल में दो बार किया जाएगा या किया जा सकता है। जो कुछ भी नियमों में नहीं दिया गया, जो संबंधित समय अवधि के लिए ‘मौजूदा वेतन’ के वितरण को नियंत्रित करते हैं, उसे किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं कहा जा सकता है। कर्मचारियों के साल में दो बार डीए के वितरण के अधिकार की वैध उम्मीद के सिद्धांत पर आधारित तर्क को खारिज करने की ज़रूरत है, जैसा कि पहले वितरित किया गया था, क्योंकि यह कानूनी पाठ से नहीं निकलता है।”सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव लड़ने के लिए तय की गई 1.25 लाख रुपये की नॉमिनेशन फीस को मंज़ूरी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी हाईकोर्ट चुनाव फीस तय करने को लेकर किसी भी चुनौती के कारण चल रहे बार काउंसिल चुनावों में दखल नहीं देगा। बेंच ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट्स में लंबित सभी रिट याचिकाओं को खारिज माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को कहा कि एक बार जब पैतृक, आय देने वाली संपत्ति का अस्तित्व साबित हो जाता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अस्तित्व के दौरान कर्ता द्वारा किया गया कोई भी बाद का अधिग्रहण जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि खुद के अधिग्रहण का दावा करने वाला व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ सबूत का बोझ साबित न कर दे।
कोर्ट ने कहा, “जहां जॉइंट फैमिली के अस्तित्व के दौरान अधिग्रहण किए जाते हैं, और जहां आय देने वाली पैतृक संपत्तियों का अस्तित्व दिखाया जाता है, वहां कर्ता के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को आमतौर पर जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाता है, जब तक कि इसके उलट साबित न हो।”सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। अदालत ने कई राज्यों में ‘कार्यवाहक/अध hoc DGP’ नियुक्त करने की प्रवृत्ति पर असंतोष जताते हुए UPSC को यह अधिकार दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर भेजे। यदि इसके बावजूद राज्य सरकारें डिफॉल्ट करती हैं, तो UPSC को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने का हवाला देकर राज्य सरकार शिक्षकों को बेहद कम मानदेय देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और उसे पहले शिक्षकों को भुगतान करना होगा; केंद्र का हिस्सा बाद में वसूला जा सकता है।
जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा योजना के तहत नियुक्त अंशकालिक प्रशिक्षकों (फिजिकल एजुकेशन, आर्ट व वर्क एजुकेशन) को ₹17,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। कोर्ट ने RTE Act, 2009 की धारा 7(5) पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराने का अंतिम दायित्व राज्य पर है।





