जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, 4 दिसंबर तक चलेगा सर्वे अभियान
बीएलओ घर-घर पहुंचकर कर रहे मतदाता सत्यापन, गणना फॉर्म भरना हुआ प्रारंभ
निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज करना होगा प्रस्तुत, 2003 की सूची से होगा नाम का मिलान
6 चरणों में पूरा होगा पुनरीक्षण कार्य, अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को होगी प्रकाशित
कवर्धा, नवंबर 2025। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत 4 नवंबर से की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में जिले में एसआईआर कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। सर्वे के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म दो प्रतियों में उपलब्ध कराएंगे, जिनमें से एक प्रति मतदाता द्वारा भरकर वापस ली जाएगी।
गणना फॉर्म में वर्ष 2025 की मतदाता सूची की जानकारी का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान करते हुए केटेगरी ए और बी के अनुसार विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक प्रमाण-पत्र के माध्यम से अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी।
निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेज-
1. किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)।
6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी)।
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8. एसटी/एससी/ओबीसी अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जहाँ लागू हो।
10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)।
11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
12. आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ईआरएस/वोल दिनांक 09 सितंबर 2025 के निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार एसआईआर की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 चरण में पूरा किया जाएगा। जिसमें मुद्रण/प्रशिक्षण कार्य दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से 03 नवंबर 2025 तक किया गया। इसके पश्चात घर-घर जाकर सत्यापन कार्य 04 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। जिसके बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 09 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे और आपत्ति की प्रस्तुत करने की अवधि 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। पांचवें चरण में सुनवाई और सत्यापन 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी 2026 को होगा। बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (इलेक्टोरल फार्म) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे । जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।





