भिलाई। नवरात्रि पर्व पर शहर की शांति व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखने दुर्ग पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। मंगलवार को एएसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने सभी दुर्गोत्सव समितियों की बैठक लेकर शासन सहित हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन की जानकारी दी। विशेष रूप से डीजे को लेकर समय निर्धारण किया गया है। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच डीजे सहित किसी भी प्रकार के ध्वणि विस्तारकों को बैन किया गया।
बैठक में एएसपी राठौर ने बताया कि पण्डाल एवं वाहन पार्किंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। प्रतिमा एवं पण्डाल की सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजन समिति की होगी, अतः इसकी सुरक्षा के लिए पण्डाल में प्रत्येक रात्रि में अनिवार्य रूप से वालेण्टियर नियुक्त किया जाए। आयोजन स्थल पर 24 घण्टे पर्याप्त वालेण्टियर होना अनिवार्य होगा। वालेण्टियर नहीं रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजकों की होगी।
एएसपी ने स्पष्ट किया प्रत्येक वालेण्टियर का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष सदस्य एवं वालेण्टियर की सूची संबंधित थाना व चौकी को उपलब्ध कराया जाए। मार्ग में वाहन पार्किंग व आवागमन अवरूद्ध न हो, इसके लिए पृथक से वाहन पार्किंग की व्यवस्था किया जाए। यही नहीं दर्शनार्थियों से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क न लिया जाए। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। श्रद्धालु पुरूषों एवं बच्चों, महिलाओं के आगमन, प्रस्थान का मार्ग पृथक-पृथक रखने, झांकियों में पर्याप्त आगमन एवं निर्गम व्दार रखने का निर्देश दिया गया।

बैठक में एएसपी राठौर ने बताया कि यदि समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है तो इसकी सूचना एक दिन पहले संबंधित थाना व चौकी को दिया जाए। किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, जाति, धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विसर्जन के लिए नियत किये गये नदी, तालाबों में तय तिथि पर विसर्जन किया जाएआपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्वक नवरात्रि का पर्व मनाये जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी, एवं थाना व चौकी प्रभारी के साथ ही 125 से ज्यादा दुर्गोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे।
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