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हेलमेट उपयोग को लेकर कलेक्टर की गाइडलाइन, पंप संचालकों ने कहा- प्रशासन से समन्वय कर करेंगे लागू

भिलाई। दुर्ग भिलाई के पेट्रोलपंपों में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का नियम लागू हो गया है। इसकी समीक्षा के लिए मंगलवार को कलेक्टर सभागार में पंप संचालकों की बैठक हुई जिसमें कलेक्टर गाइडलाइन की जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए प्रतिवेदन के आधार पर पेट्रोल पंप संचालकों के लिए जारी दिशा निर्देश के संबंध में चर्चा की गई। पंप सचालकों ने कहा कि प्रशासन से समन्वय कर इसे लागू किया जाएगा।

बैठक के दौरान एडीएम अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसे लागू करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रहें, बिना हेलमेट के वाहन चलाने से दुर्घटना होने पर सिर में गंभीर चोट लग सकती है, हेलमेट लगाने से बचा जा सकता है। संचालकों को बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने आह्वान किया।

एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने कहा कि सबके समन्वित प्रयास से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है, साथ ही सीसीटीवी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सुरक्षित वातावरण तैयार करने में सहयोग करें।  जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। संचालकों द्वारा अपनी समस्याएं बताते हुए लागू करने में सहमति प्रदान की। जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर प्रदाय किए गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल नजदीकी थाने एवं पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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