छत्तीसगढ़

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय-सारणी जारी

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय-सारणी जारी

कवर्धा, जून 2025। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के लिए द्वितीय चरण की समय-सारणी जारी कर दी गई है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूर्व, नोडल प्राचार्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें क्षेत्र निर्धारण, मान्यता की स्थिति, आरक्षित सीटों की गणना, आवेदन की समीक्षा, प्रचार-प्रसार, लॉटरी, सीट आबंटन एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री वाईडी साहू ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए द्वितीय चरण की समय-सारणी जारी की गई है। नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन व सीटो का वास्तविक प्रकटीकरण 18 जून 2025 से 30 जून 2025 तक, छात्र पंजीयन, आवेदन 01 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजो की जॉच एवं आवेदक को त्रृटि सुधार हेतु अवगत कराना 02 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक, लॉटरी एवं आबंटन 22 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक, स्कूल दाखिला प्रक्रिया, 25 जुलाईं 2025 से 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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