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राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवायसी जरूरी, सरकार ने बताया क्यों है जरूरी, रद्द हो सकता है कार्ड

प्रदेश में 81.56 लाख राशनकार्ड के जरिए 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत

रायपुर। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश पर राज्य में एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहत शत्-प्रतिशत हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डो में 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत है। इन सदस्यों में से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो गया है। 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवायसी में छूट दिया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी ‘‘मेरा ई-केवायसी‘‘ एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते है। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। राशनकार्डो में पंजीकृत सदस्य जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, ऐसे सभी हितग्राही किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून, 2025 तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा सकते है।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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