*
**जिला कबीरधाम में पुलिस तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह रुकवाया गया**
छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 15.01.2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कबीरधाम को ग्राम झोलाबहरा में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई।
इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परियोजना तरेगांव जंगल, सेक्टर दलदली की पर्यवेक्षक एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी माया बरगाह ने पुलिस टीम के साथ विवाह स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठाए। उप निरीक्षक तारन दास डहरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक और बालिका के माता-पिता को बाल विवाह के दुष्प्रभावों और कानूनी परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया।
माता-पिता को बताया गया कि जब तक लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं होती, विवाह करना गैरकानूनी है। इसके साथ ही उन्हें बाल विवाह के सामाजिक और शारीरिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। समझाइश के बाद माता-पिता ने बाल विवाह को रोकने का निर्णय लिया।
इस कार्रवाई में सउनि बोनीफांश मिंज और आरक्षक विलकेश कोसरिया का भी सराहनीय योगदान रहा।
जिला पुलिस कबीरधाम, सभी नागरिकों से अपील करता है कि बाल विवाह की रोकथाम में सहयोग करें। यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिले, तो इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को दें।