04 जून मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित
कवर्धा, 02 अप्रैल 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 04 जून 2024 को मतगणना स्थल के समीपस्थ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि मतगणना स्थल के समीपस्थ जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान कवर्धा टाउन, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान मवेशी बाजार एवं मद्यभंडारण भाण्डागार को मतगणना दिनांक 04 जून को संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।