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Breaking News : छत्तीसगढ़ में बदला मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का नियम, अब हर तिमाही मिलेगा अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन नामावली में पूर्व की अर्हता तिथि 1 जनवरी को परिवर्तित कर प्रत्येक तिमाही में नाम जोड़ने हेतु अर्हता को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत नये मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर संशोधन विधेयक में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु परिवर्तन पारित किया गया है। निर्वाचक नामावली में पूर्व की अर्हता तिथि 1 जनवरी को परिवर्तित कर अब प्रत्येक तिमाही में नाम जोड़ने हेतु अर्हता में परिवर्तन को मंजूरी दी गई है।

उप मुख्यममंत्री साव ने आगे बताया कि प्रदेश के युवाओं को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु एक वर्ष का लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अब नये मतदाता प्रत्येक तिमाही यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के तिथि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकते है। इस निर्णय से जहां नये मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिलेगा वही विधानसभा के निर्वाचक नामावली के अनुसार ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची भी अद्यतन रहेगी। श्री साव ने नये मतदाताओं को बधाई देते हुए इस निर्णय का लाभ उठाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है।

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