भारतदिल्ली-एनसीआरछत्तीसगढ़राज्यविश्वखेलव्यापारमनोरंजनEPaperप्रौद्योगिकीलाइफ स्टाइलअन्य खबरें BREAKING मणिपुर सरकार: मीतेई को ST सूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र को भेजेक्या रद्द हो गई यश की फिल्म टॉक्सिकHugh Grant ने कहा- अगली ब्रिजेट जोन्स फिल्म “बेहद मज़ेदार, लेकिन बहुत, बहुत दुखद” हैPR controversy : सीपीएम राज्य समिति की बैठक में आलोचनात्मक स्वर उभरेAndhra: तिरुपति के पुजारी ने विविध नवाचारों से युवाओं को प्रेरित कियाJharkhand: कीटनाशक के सेवन से ग्रामीण की मौतBadshahpur: बादशाहपुर के जीजीएन में बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए वोट कियाथेनी प्रशासन को पिछले डेढ़ साल में 16,523 शिकायत दिवस याचिकाएं प्राप्त हुईंKerala : राज्य पुलिस प्रमुख ने केरल सरकार को एडीजीपी अजित कुमार पर जांच रिपोर्ट सौंपीBigg Boss 18 का बड़ा प्रीमियर कब और कहां देख सकते Home/राज्य/छत्तीसगढ़/Chhattisgarh: ऐसे… छत्तीसगढ़ Chhattisgarh: ऐसे कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नीति बनाने के निर्देश ₹ 100.32 Nilmani Pal5 Oct 2024 4:16 PM बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है. धारा 80 के तहत आयुक्त को अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में स्वप्रेरणा से विचार करना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस लाभ का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने में सक्षम बनाना है, जहां उनको आसानी से मदद मिल सके और शासकीय कामकाज के संचालन में दिक्कतें ना आए.

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