राजनांदगांव। जिले की एक अदालत द्वारा चेक बाउंस के मामले में चेक जारी करने वाले आरोपी को एक वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई गयी है। मामले के अनुसार आरोपी उत्तम वर्मा कृषि ग्राम चिंगली तहसील खैरागढ़ ने फरियादी संजय जैन के संस्थान विद्याश्री कृषि केन्द्र से वर्ष 2020 में कुल 32480 रूपए की कृषि दवाइयां एवं बीज उधार में लिया जिसके भुगतान पेटे आरोपी द्वारा फरियादी को चेक जारी किया गया था। चेक बाउंस होने पर केस किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मनीष कुमार ने आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई। प्रतिकर के 50 हजार रू. का भुगतान न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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