छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले जाने वाले आरोपी को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

 

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले जाने वाले आरोपी को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपी के विरुद्ध थाना कुकदुर में धारा 366, 376(2)(N), 376(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर भेजा गया सलाखों के भीतर।

कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर क्षेत्र के प्रार्थी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, की मेरी नाबालिग पुत्री दिनांक- 06.05.2023 को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, की रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक- 41/23 धारा 363 पंजीबद्ध कर मामला नाबालिग बालिका संबंधी होने से थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन में अति. पु. अधि. श्री विकास कुमार भापुसे, अति पु.अधि. श्री पुष्पेंद्र बघेल व पु. अनु. अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी श्री व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार कि गई, उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित स्थान में प्तासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ कर रहे थे। पतासाजी दौरान अपहृता के परिजन द्वारा स्वतः अपनी नाबालिक बालिका को थाना लेकर उपस्तित आने पर पुलिस टीम द्वारा दस्तयाब किया गया। पीड़िता से पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ करने पर बताई की रोहित परस्ते निवासी खुड़िया द्वारा मुझे जबरदस्ती अपने साथ भगाकर रायपुर में ले जाकर रखा था, तथा कई बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाया है, जिस पर आरोपी रोहित परस्ते पिता गणपति उम्र 25 साल के विरुद्ध प्रकरण में धारा 366, 376(2)(N), 376(3) का अपराध घटित करना पाए जाने पर विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
पीड़िता को उनके परिजनों को विधिवत सुपुर्द किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक व्यासनरायण चुरेंद्र, सहायक उप. निरीक्षक प्रहलाद चंद्रवंशी, महिला आरक्षक बिमला ध्रुवे का विशेष योगदान रहा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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