जबलपुर. शादी के दौरान आपने यह गाना सुना ही होगा…मेहंदी लगा के रखना….डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना…लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा नहीं हो सका. सजना तो नहीं आ पाए, लेकिन शासन की टीम पुलिस के साथ जरूर पहुंच गई. फिर क्या था शादी रुक गई. दरअसल, जबलपुर के घमापुर क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रोका है. जहां मराठा परिवार की 16 साल की लड़की की शादी हो रही थी
लड़की को हल्दी लग रही थी, मेहंदी लगकर रच भी चुकी थी. यहां तक खाना भी बनकर तैयार हो चुका था. दूसरी तरफ शहनाई की धुन में घर के सदस्य जश्न में डूबे हुए थे. पुलिस को देख सभी हक्के-बक्के रह गए. बाल विवाह होने के चलते पुलिस के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने शादी रुकवा दी. काफी देर तक परिवार के सदस्य उल्टा प्रशासन की टीम को दलील देते रहे. अपनी बेटी की मजबूरी भी समझाते रहे. लेकिन अंत में प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन बात मानें और 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का निर्णय लिया.भाई बोला- दोनों भाग जाते तो बेइज्जती होती….लड़की के भाई ने बताया कि हमें मालूम था कि 16 साल की उम्र में शादी नहीं हो सकती है. मेरी छोटी बहन नाबालिग है. लेकिन मेरी बहन और लड़के का लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लव मैरिज की तरह करना चाहते थे. दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं. लिहाजा हमें डर था, कहीं दोनों भाग कर शादी न कर लें. समाज में हमारी बेइज्जती न हो जाए, यही कारण था कि परिवार के सदस्यों ने शादी करने का निर्णय लिया. हालांकि लड़के की उम्र 20 वर्ष है. जहां अब दोनों को दो वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा
खाना बनकर हुआ तैयार, टेंट सहित लाखों बर्बादलड़की के परिजनों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी. गुरुवार के दिन बाकायदा मंडप सज चुका था. मंडप के नीचे लड़की को हल्दी लगाई जा रही थी. जबकि एक दिन पहले बाकायदा मेहंदी की भी रस्म हुई थी. रिश्तेदार रुके हुए थे. जिनके लिए मिठाइयां और खाना तैयार किया गया था. घर के चारों तरफ टेंट लगा हुआ था. जिसमें परिजनों ने लाखों रुपए भी खर्च किए थे. वहीं आज शुक्रवार को घर में बारात भी आनी थी. लेकिन सारे अरमान एक झटके में चकनाचूर हो गए.अब दो साल बाद होगी शादीविवेचना अधिकारी के मुताबिक घमापुर के राधाकृष्ण वार्ड में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी होने की जानकारी मिली थी. जहां परिजनों को समझाइश दी गई है. समझाइश के बाद परिजनों ने तय किया है, अब 2 साल बाद 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही शादी की जाएगी. उन्होंने बताया कि बाल विवाह निरोधक कानून भारत में लागू है. इस कानून के तहत शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. यदि इससे कम उम्र होती है. तब बाल विवाह करने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है