छत्तीसगढ़

किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी के वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया

 

अपराध क्रमांक 139/24 थारा 137(2), 65 (1), 87 बी.एन.एस 4 पास्को एक्ट 01. अपृहत नाबालिक को चंद घंटे के भीतर आरोपी दुर्गेश निर्मलकर के कब्जे से किया बरामद

02. आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया

मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है कि थाना पांडातराई जिला कबीरधाम के प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी के वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पांडातराई मे अपराध क्रमांक 139/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था, प्रकरण नाबालिक बालिका से संबंधित गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डा. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा अपृहत नाबालिक बालिका का हरसंभव पतातलास करने निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार (भा.पु.से.) एवं पुष्पेद्र बघेल (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला संजय तिवारी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जन्मेजय पांडेय के कुशल नेतृत्व मे अपृहत बालिका का पतातलास किया आरोपी दुर्गेश निर्मलकर पिता कोमल निर्मलकर उम्र 19 साल साकिन सोंढा थाना पांडातराई के कब्जे से नाबालिक लडकी को बरामद किया गया एवं आरोपी को आज दिनांक 11.07.24 को गिर. कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया l

उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पांडेय, सउनि रूपेद्र सिंह, प्रआर 378 राधेश्याम, प्रआर 416जावेद खान, प्रआर 335 हरिशचंद्र साहू आर, 498 शिवाकांत शर्मा, आर.652 मंगल मरावी, 634 अभिषेक, आर. पुरूषोत्तम वर्मा म.आर 949,965 का विशेष योगदान रहा ।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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