छत्तीसगढ़

राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा सुलह-समझौत से निपटारा, बैर होंगे समाप्त

 

राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा सुलह-समझौत से निपटारा, बैर होंगे समाप्त

कवर्धा, 09 जुलाई 2024। जिले में 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के निर्देश एवं मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलिन्टियर्स की टीम द्वारा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में घूम-घूम कर एवं शिविर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्राधिकरण के पीएलव्ही द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे न्यायालयों में लम्बित अपने विवाद प्रकरणों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के माध्यम से नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2024 में निराकरण करा सकते हैं।
दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही प्रकार के लम्बित प्रकरणों में सुलह-समझौतें के माध्यम से प्रकरण का निराकरण राजीनामा से हो सकता है, जिससे लोगों के समय और पैसे की बचत तो होगी ही साथ ही हमेंशा के लिए आपसी बैर भी समाप्त हो जाता है। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व वाद) प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। प्रायः इसमें वसूली योग्य प्रकरण, आपसी लेनदेन के विवाद, जमीन-जायदाद के विवाद भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर रखा जाकर राजीनामा से निराकृत किये जा सकते हैं।
जिला प्राधिकरण के पीएलव्ही द्वारा गांवों में बालश्रम, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, मध्यस्थता, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधिक सहायता एवं सलाह योजना एवं टोल फ्री नं. 15100 की जानकारी ग्रामीणजनों को दी गई। प्रचार-प्रसार के लिए पॉम्प्लेट, बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राधिकरण के मोबाईल वेन से निरन्तर एलाउंस कर नेशनल लोक अदालत के बारे में बताया जा रहा है। प्राधिकरण के पैरालीगल वालिन्टियर दीनदयाल कौशिक, विजय राजपूत, मनोज यादव, डालेश्वर वर्मा, द्वारा पिपरिया, बिरकोना, धरमपुरा, परसवारा, पालीगुड़ा, महराजपुर, उड़ीया कला, सहसपुर लोहारा, बाजार चारभाठा, बम्हनी, धमकी, कु. दनिया, भागुटोला, छिरहा में प्रचार-प्रसार किया गया।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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