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CG- इंक्रीमेंट नियम बदला: उच्च डिग्रीधारकों के अग्रिम वेतन वृद्धि नियम में बदलाव, जानिये अब कितना मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट

पीएचडी और एमफिल की डिग्री रखने वाले धारकों के अग्रिम इंक्रीमेंट के नियम में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला राज्य सरकार ने साल 2010 में ही लिया था, जिसमें पीएचडी और एम फिल की डिग्री रखने वालों को अग्रिम इंक्रीमेंट की पात्रता की बात कही गयी थी। हालांकि उसमें संशोधन किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक साल 2010 के नियम के मुताबिक पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएचडी करने वालों को पांच और एम फिल करने वालों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की बात कही गयी थी, जिसमें अब संशोधन किया गया है। बदले नियम के मुताबिक पीएचडी करने वालों को पूर्व की तरह 5 इंक्रीमेंट तो मिलेगा, लेकिन एम फिल वालों को अब सिर्फ दो इंक्रीमेंट ही मिलेगा।Screenshot 2024 06 28 13 00 42 29 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

 

 

राज्य सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अगर किसी डिग्री धारक ने एमफिल और पीएचडी दोनों की उपाधि ली है, तो दोनों मिलाकर भी उन्हें सिर्फ 5 इंक्रीमेंट की ही पात्रता होगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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