पीएचडी और एमफिल की डिग्री रखने वाले धारकों के अग्रिम इंक्रीमेंट के नियम में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला राज्य सरकार ने साल 2010 में ही लिया था, जिसमें पीएचडी और एम फिल की डिग्री रखने वालों को अग्रिम इंक्रीमेंट की पात्रता की बात कही गयी थी। हालांकि उसमें संशोधन किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक साल 2010 के नियम के मुताबिक पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएचडी करने वालों को पांच और एम फिल करने वालों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की बात कही गयी थी, जिसमें अब संशोधन किया गया है। बदले नियम के मुताबिक पीएचडी करने वालों को पूर्व की तरह 5 इंक्रीमेंट तो मिलेगा, लेकिन एम फिल वालों को अब सिर्फ दो इंक्रीमेंट ही मिलेगा।
राज्य सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अगर किसी डिग्री धारक ने एमफिल और पीएचडी दोनों की उपाधि ली है, तो दोनों मिलाकर भी उन्हें सिर्फ 5 इंक्रीमेंट की ही पात्रता होगी।