रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) द्वारा लगातार नियमों के उल्लंघन पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता रहा है। हाल ही में, आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके कारण ग्राहक अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्दआरबीआई ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक गाजीपुर में स्थित है। इस फैसले के बाद, ग्राहक इस बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे।
पिछले साल, आरबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्ण प्रवर्तक रामबाबू शानिदल्य, पूर्व सीईओ विवेक पांडे, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेजर से विजय के शर्मा एंड कंपनी और संबंधित पार्टी व फार्म के खिलाफ 20 अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
ग्राहकों का पैसा फंसा हुआ
इस मामले की जांच की जा रही है। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत 1989 में हुई थी। आरबीआई की जांच में बैंक से जुड़े अधिकारियों के गंभीर वित्तीय अनिन्यता में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी।
जमा और निकासी पर रोक
पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांचों पर जमा और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक में ₹500000 से कम जमा करने वाले 912 खाताधारकों को 12.63 लाख करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। अब जितने भी ग्राहक बचे हैं, उन खाताधारकों को 22.92 करोड़ रुपए वापस करने की प्रक्रिया चल रही है।
जनता की राशि पर खतरा
इस घटना से साफ हो गया है कि बैंकों में जनता की जमा राशि सुरक्षित नहीं है। आरबीआई को बैंकों पर और सख्त नियंत्रण रखना चाहिए और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राहकों को भी अपनी जमा राशि का ध्यान रखना चाहिए और केवल विश्वसनीय बैंकों में ही जमा करनी चाहिए।