37 नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों की बैठक लेकर भरवाया गया वचन-पत्र
भिलाई। दुर्ग में यातायात विभाग द्वारा बच्चों के सुरक्षा के लिये नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के 37 नाबालिग वाहन चालकों के वाहन रोक कर अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें यातायात नियमों एवं कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी अभिभावकों से यह सुनिश्चित करने हेतु वचन-पत्र भरवाया गया कि वे भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे। पिछले 2 दिनों में 600 से अधिक दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई।
जांच के दौरान 67 नाबालिग वाहन चालकों के पालकों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा उन्हें भविष्य में बच्चों को वाहन न देने की चेतावनी दी गई। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा कार्यवाही के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी लगातार संचालित किया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को समझाइश दी जा रही है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाएं तथा हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। अभिभावकों से अपील की गई कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें बिना लाइसेंस वाहन न दें।


बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न दें
पुलिस कंट्रोल रूम हुई बैठक में अभिभावकों को बताया गया कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि इससे स्वयं बच्चे एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। उन्हें नाबालिग वाहन संचालन से संबंधित कानूनी प्रावधानों, दंडात्मक कार्यवाही तथा सड़क दुर्घटनाओं के संभावित परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान सभी अभिभावकों से वचन-पत्र भरवाया गया, जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वे अपने नाबालिग बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे तथा उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।
स्कूलों में जाकर दे रहे यातायात नियमों की जानकारी
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विगत 2 दिनों में 600 से अधिक वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान 67 नाबालिग वाहन चालकों के पालकों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा चेतावनी दी गई कि भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस दुर्ग केवल प्रवर्तन तक सीमित न रहकर जागरूकता पर भी विशेष बल दे रही है। लगातार जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाएं तथा हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा एवं अन्य सभी यातायात नियमों का पालन करें।
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