भिलाई। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में भुइयां पोर्टल में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से स्टेट बैंक से 36 लाख रुपए लोन लिया गया। लोन लेने के बाद दूसरों के खातों में रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। जब मामला तहसीलदार तक पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। इस मामले में तहसीलदार की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार राधेश्याम वर्मा 13 अगस्त को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछोटी एवं मुरमुदा तहसील अहियारा जिला दुर्ग के भुईया साप्टवेयर में अज्ञात आरोपियों द्वारा उक्त साष्टवेयर को हैक कर छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक शाखा नंदिनी नगर से 36 लाख का लोन ले लिया।
जांच के दौरान बैंक से रकम निकालने वाले आरोपी दिनुराम यादव पिता सूरज राम यादव साकिन 818, पप्पु किराना स्टोर के पास अमरपुरी सुंदर नगर वार्ड रायपुर सिलतरा व एसराम बजारे पिता बुधराम बंजारे साकिन अछोटी एवं अन्य के द्वारा षडयंत्र पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करने के लिए आनलाइन राजस्व अभिलेख में छेडछाड़ कर नये खसरा नंबर का बटांकन कर नया खसरा नंबर दर्ज किया गया। इस मामले में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस 60 सी आईटी एक्ट का पाए जाने से अपराध पंजीकर कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान प्राप्त दस्तावेज एंव साक्ष्य के आधार पर मुख्य आरोपी दीनुराम यादव के द्वारा बैंक के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से लोन 36 लाख रुपए निकाल कर उक्त रकम को विभिन्न खाते में तुरंत हस्तांतरण कर दिया गया। जिसमें से 20 लाख 26 लाख 547 रुपए रुपए नंदकिशोर साहू निवासी मकान 04 बी, सडक नंबर 33 सेक्टर 5 के खाते में आया। आरोपियों द्वारा ग्राम मुरमुन्दा, अछोटी, बोरसी, चेटूया में लगे जमीन का बटांकन कर छेडछाड किया गया। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शासकीय जमीनों का खसरा, रकबा बढ़ा कर विभिन्न बैंको से लोन लेकर आर्थिक लाभ लेने ऑन लाईन भुईया पोर्टल में छेड छाड करने की शिकायत पर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस 66 आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
विवेचना के दौरान प्रकरण में पूर्व में आरोपी एनके साहू अमित कुमार मौर्य, गणेश प्रसाद तम्बोली को गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि अशोक उराय, द्वारा पटवारी का यूर्जर आईडी एवं पासवार्ड एवं ओटीपी प्रदाय किया जाता था। पता चलने पर अशोक उराव निवासी बाराद्वारा शक्ति का पता-तलाश कर गिरफ्तार किया गया जिसने अपने पूछताछ में बताया कि मुरमुन्दा पटवारी के साथ सहायक का काम करने वाले नाबालिग को आरोपी संजय वर्मा द्वारा प्रलोभन देकर मुरमुन्दा पटवारी का यूजर आईडी एवं पासवर्ड मांग कर शासकीय जमीनों में छेडछाड कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से लोन लेते थे।
आर्थिक लाभ के लिए रायपुर के रहने वाले कोमल साहू के माध्यम से कौशल फेकर, ओम प्रकाश निषाद, देवानंद साहू, शिवचरण कौशल को भूईया साफ्टवेयर में काम कारने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की तलाश करवा कर उसे पाटवारी का मूर्जर आईडी एवं पासवार्ड ओटीपी देकर ऑनलाईन पोर्टल में छेड़खानी कराते थे। आरोपी शिवचरण कौशल के विरूद्ध इसी तरह के अन्य प्रकरण में चौकी कोरबी, थाना पसान, जिला कोरबा में अपराध पंजीबद्ध है। प्रकरण में आरोपीगणों द्वारा संगठित होकर षडयंत्र रच कर घटना को अंजाम देकर शासन को क्षति पहुंचाया जो संगठित अपराध की धारा 111 (2) एवं 61 (2) बीएनएस की धारा लगाकर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया जा कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर पेश किया गया। आरोपी अशोक उराव के निशानदेही पर प्रकरण के अन्य ओरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. अशोक उरांप, उम्र 44 साल, जांजगीर चांपा
2′ कौशल फेकर, उम्र 50 साल, रायपुर
3. शिवचरण कौशल, उम्र 55 साल, रायगढ़
4. ओम प्रकाश निषाद, उम्र 40 साल, रायपुर
5. कोमल साहू, उम्र 44 साल, रायपुर
6. देवानंद साहू, उम्र 32 साल. रायपुर
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